AAP Leader Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को हल्की राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है. सोमवार (5 फरवरी) को राज्यसभा सांसद के रूप में संजय सिंह को शपथ लेने की इजाजत दी है. जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है.


ईडी ने सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. आप नेता सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे. उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 4-10 फरवरी के बीच जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज कर उन्हें केवल सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी.


राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाकर आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करके केंद्रीय जांच एजेंसी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. ED की ओर से दाखिल जवाब में संजय सिंह की जमानत का विरोध किया गया था.


किस मामले में गिरफ्तार हुए हैं संजय सिंह?
बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ.  हालांकि दूसरी ओर इस नीति की वजह से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है. सिंह ने आरोपों से इनकार किया है. आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने पिछले साल 22 दिसंबर को संजय सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह ‘‘अपराध से अर्जित दो करोड़ रुपये की आय’’ से जुड़े थे और उनके खिलाफ मामला ‘‘वास्तविक’’ है. 


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