Sentenced to Death for Raping and Murdering: गुजरात के सूरत में एक छह साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में शुक्रवार (24 फरवरी) को एक सत्र अदालत ने 41 वर्षीय दोषी को मौत की सजा सुनाई है. आरोपी को कतारगाम के पंडोल से 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था.


ये मामला 7 दिसंबर 2022 का है, जब सूरत की रहने वाली नाबालिग बच्ची एक आवासीय सोसाइटी में अकेले अपने घर के बाहर निकली थी. जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. साथ ही कातिल नाबालिग के शव को अपने कमरे में छिपा कर वहां से फरार हो गया था.


ये है पूरा मामला
यह घटना एक आवासीय सोसाइटी की है, 7 दिसंबर, 2022 को बच्ची अकेले अपने घर के बाहर आवारा कुत्तों को बिस्कुट खिलाने निकलती है. तभी उसी सोसाइटी में रहने वाला 41 वर्षीय दरिंदा उसे देखता है और चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को आपने घर ले गया. जिसके बाद दोषी ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया और बाद में अपनी पैंट की मदद से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उस दरिंदे ने शव को अपने कमरे में बिस्तर के नीचे बोरे में छिपा दिया और मौके से फरार हो गया.


पीड़िता के पिता जब शाम को घर आए तो देखा कि उनकी बच्ची नही मिल रही है. जिसके बाद उन्होंने उसी दिन चौक बाजार पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. लड़की के सोसाइटी से बाहर निकलते समय की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होने के कारण, पुलिस ने सोसाइटी में डोर-टू-डोर तलाशी अभियान चलाया. जिसके बाद एक घर में ताला लगा देखकर पुलिस ने घर का ताला तोड़ा. जिसके बाद कमरे की तलाशी में बिस्तर के नीचे एक बोरे में रखा शव मिला. पीड़िता के माता-पिता ने शव की पहचान की. 


कोर्ट ने इन धाराओं के तहत सजा सुनाई  
पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 376 (2) (जे) (एल) 376 (2) (जे) (एल) (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होना, ऐसी महिला के साथ बलात्कार करना, जबकि बलात्कार करना गंभीर शारीरिक नुकसान या अपंगता या किसी महिला के जीवन को खतरे में डालता है). साथ ही धारा 367 (3) (सोलह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार), धारा 376 (ए), धारा 376 (ए, बी) (बारह साल से कम उम्र की महिला के बलात्कार के लिए सजा), 342 (गलत तरीके से कैद करने के लिए सजा) और पॉक्सो अधिनियम के तहत भी कई धाराएं लगाई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को 5 दिनों बाद 12 दिसंबर को कतारगाम के पंडोल में एक औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. 


इस मामले में पुलिस ने इस साल 2 जनवरी को 86 दस्तावेजी सबूतों और 77 गवाहों के साथ आरोप पत्र दायर किया था. जिनमें से 46 से पूछताछ की गई और इसमें एक महिला ऐसी थी जिसने खुद आरोपी को नाबालिग बच्ची के साथ घर जाते देखा था. जिसके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो न्यायाधीश) यूएम भट्ट की अदालत ने गुरुवार को मामले में आरोपी को अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था. जिसके बाद शुक्रवार को एक सत्र अदालत ने 41 वर्षीय दोषी को मौत की सजा सुनाई गई.


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