नई दिल्लीः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक दिलचस्प मामला सामने आया. चंडीगढ़ की एक महिला ने ब्रिटेन के प्रिंस पर शादी का वादा तोड़ने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जज ने पूरा मामला सुनने के बाद महिला के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया. आरोप लगाने वाली महिला पलविंदर कौर पेशे से वकील है. शादी के संबंध में यह कथित वादा महिला वकील से एक ई-मेल के जरिए किया गया था.


पलविंदर कौर खुद अपने मुकदमे की वकालत करने पेश हुई थीं. उन्होंने विवाह करने का ‘‘वादा पूरा नहीं करने’’ को लेकर प्रिंस हैरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी. जज ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की बातें सुनने के बाद मुझे यह याचिका और कुछ नहीं बल्कि प्रिंस हैरी से शादी करने का दिवास्वपन लगती है.’’


अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह ब्रिटेन गयी हैं, तो उसने कहा कि नहीं वह नहीं गईं. याचिकाकर्ता ने कहा कि बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है और उसने प्रिंस चार्ल्स को भी संदेश भेजा है कि उसकी उनके बेटे के साथ सगाई हो चुकी है. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह बात सभी जानते हैं कि फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया साइटों पर फर्जीखाते खोले जाते हैं और ऐसी बातचीत की सत्यता पर यह अदालत भरोसा नहीं कर सकती है.’’


उन्होंने कहा, ‘‘इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि यह तथा-कथित प्रिंस हैरी पंजाब के गांव के किसी साइबर कैफे में बैठा हो और अपने लिए अच्छी संभावनाएं तलाश रहा हो.’’ अदालत ने कहा,‘‘ अदालत को इस याचिका पर संज्ञान लेने का कोई आधार नहीं मिला है और वह याचिकाकर्ता के साथ केवल सहानुभूति ही जता सकती है कि उसने ऐसी फर्जी बातचीत को सच मान लिया. लिहाजा याचिका खारिज की जाती है.’’