क्या हो जब कोई फ्लाइट में सफर के दौरान कोई खुद को रोक न पाए और स्मोक कर ले. दरअसल हाल ही में ऐसा हुआ है. रियाद में काम करने वाला एक मजदूर फ्लाइट के बाथरूम में बीड़ी पी रहा था, उस वक्त तक इस बात की भनक किसी को नहींं लगी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकला तो फ्लाइट के बाथरूम में धुआं देख इंडिगो के स्टाफ को शक हो गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. आरोपी की पहचान मोहम्मद फकरुद्दीन मोहम्मद अम्मुरुद्दीन के रूप में हुई है. ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर फ्लाइट में इस तरह की हरकत करने पर क्या सजा का प्रावधान है.


फ्लाइट में स्मेकिंंग पर क्या है सजा का प्रावधान?
बता दें यदि आप फ्लाइट में सिगरेट या बीड़ी पीते पाए गए तो भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के तहत आपको फ्लाइट से उतारा जा सकता है. वहीं सिगरेट पीने के लिए आपको जेल की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर आपको 3 महीने से 2 साल तक के लिए नो फ्लाइट लिस्ट में भी डाला जा सकता है. यानि आप इस दौरान फ्लाइट में सफर करने के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे और इस समय के दौरान फ्लाइट का सफर कर ही नहीं पाएंगे.


ट्रेन में भी नहींं पी सकते सिगरेट
हाल ही में फ्लाइट में बीड़ी पीते गए मजदूर का कहना था कि उसे नहीं पता था कि फ्लाइट में सफर के दौरान बीड़ी पीना गलत होता है उसने तो कई बार ट्रेन में सफर के दौरान ये काम किया है. तो बता दें कि ट्रेन में भी सफर के दौरान यदि आप सिगरेट पीते या नशा करते पाए जाते हैं तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है. ऐसे में रेलवे एक्ट के सेक्शन 167 के तहत आप पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.              


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