1 साल में कितनी बार निकाल सकते हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा. नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार की ओर से प्रोविडेंट फंड खाते खुलवाने की सुविधा दी जाती है. इन खातों में कर्मचारी की सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने जमा होता है. साथ में उतना ही पैसा कंपनी की ओर से भी कर्मचारी के खाते में डाला जाता है. इस पूरे अमाउंट पर सरकार ब्याज देती है. इससे एक समय के बाद कर्मचारी के पास एक मोटी रकम आती है. 


लेकिन क्या पीएफ खाते से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है या इसके कुछ नियम हैं.
आईए जानते हैं कि कोरोना में सरकार ने पीएफ को लेकर क्या फैसला लिए थे और नए नियम क्या हैं. 


कोरोना के समय मिल रही सुविधा अब बंद


कोरोना कल में आर्थिक संकट को दूर करने और महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोविद-19 एडवांस फंड की सुविधा दी गई थी. जिसके तहत कोई भी ईपीएफओ सदस्य पैसों की जरूरत पड़ने पर कोविड एडवांस फंड के तौर पर पीएफ से पैसे निकाल सकता था. इकोनामिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में इस सुविधा को बंद कर दिया गया था.


5 साल से पहले पैसे निकाले तो 20% कटेगा टीडीएस


बजट 2023 में पीएफ खाते से निकासी को लेकर और भी बदलाव हुए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर निकासी की रकम 50 हजार से कम है तो उस पर डिडक्‍शन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब पीएफ खाते से पैन लिंक होने के बावजूद अगर 5 साल से पहले पैसे निकाले गए तो 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा.


कब नहीं लगेगा टीडीएस


आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है. जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पांच साल काम करने के पहले ही पीएफ से पैसे निकाल लेता है तो उस राशि पर टीडीएस काटा जाता है. यदि नौकरी करने के पांच साल बाद पीएफ से पैसा निकाला जाता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा.


साल में कितनी बार पीएफ निकाल सकते हैं


EPF सदस्यों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो शादी और शिक्षा के लिए तीन बार से अधिक एडवांस निकासी नहीं कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफ सदस्य के पास भविष्य निधि के तहत 7 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए.