लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का चुनाव आज यानी 26 अप्रैल को है. इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीटों पर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना चार जून को होनी है. वहीं पहले चरण के लिए 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है. मतदान को देखते हुए प्रशासन ने सभी तरह के शराब की बिक्री पर 48 घंटे पहले से प्रतिबंध लगा दिया है. आसान भाषा में कहें तो 26 अप्रैल को पूरा दिन ड्राई-डे रहेगा. लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस दौरान शराब पीकर पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाएगा तो क्या उसे वोट डालने का अधिकार मिलेगा या नहीं?


वोटिंग का अधिकार


बता दें कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त है. सवाल ये है रि क्या कोई वोटर शराब पीकर वोट देने जा सकता है? शराब पीकर पोलिंग बूथ पर जाने से क्या पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर सकती है?  निर्वाचन आयोग के रिटायर्ड सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शराब पीकर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर या उसके आस-पास हुड़दंग करते हैं, किसी पार्टी या उसके उम्मीदवार का जयकारा लगाते हैं. इसके अलावा पार्टी का प्रचार करते हैं या फिर आपके व्यवहार से किसी दूसरे वोटर को परेशानी होती है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. 


जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अधिकार है कि आप पर मामला दर्ज करके आपको जेल भेज सकता है. पोलिंग बूथ पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी आईपीसी के तहत मामला दर्ज करा सकता है. लेकिन अगर कोई शख्स अपने घर में शराब पीता है और शराब पीकर शांति से वोट देने आता है, तो उसके खिलाफ प्रशासन के अधिकारी बेवजह मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं.


आचार संहिता


शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 की धारा-185 के तहत कार्रवाई होती है. लेकिन चुनाव के दौरान अगर आप इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो आप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ-साथ आईपीसी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है.


ये भी पढ़ें: Code of Conduct: आचार संहिता के दौरान जब्त होने वाली शराब का क्या होता है, क्या उसे कोई यूज कर सकता ?