Elvish Yadav Case: बिग बॉग ओटीटी 2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टीज में सांपों का जहर बेचने और सांपो की स्मगलिंग करने का आरोप लगा है. इस मामले को लेकर उनके खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. एल्विश के अलावा इस मामले में 5 और लोगों का भी नाम शामिल है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ?


उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस के मुताबिक उन्हें एक रेव पार्टी की खबर मिली थी जिसमें जहरीले सांपों के जहर से नशा किया जाना था. जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान उन्हें 9 सांप बरामद हुए. जिसके बाद इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया. यूट्यूबर पर आरोप है कि वे रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करते हैं और इसके बदले में मोटी रकम वसूलते हैं.






एनजीओ ने दर्ज कराई शिकायत
एनजीओ पीएफए ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने इस मामले की शिकायत नोएडा पुलिस को दर्ज कराई थी. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव की रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है और स्नेक वैनम का नशा किया जाता है. इस बात की तस्दीक के लिए एनजीओ के एक मुखबिर ने एल्विश यादव से बात की और उनसे नोएडा में रेव पार्टी के लिए सांपों और कोबरा वैनम सप्लाई करने के लिए कहा.


ऐसे बिछाया एल्विश को फंसाने के लिए जाल
सांपों के जहर की डील मिलने पर एल्विश यादव ने मुखबिर को अपने एजेंट का मोबाइल नंबर दिया और अपना रेफ्रेंस भी देने के लिए कहा. जिसके बाद मुखबिर ने वैसा ही किया. एल्विश का नाम सुनकर एजेंट ने तसल्ली दी कि वह सांपों के साथ नोएडा 51 के सेवरोन बैंक्विट हॉल पहुंच जाएगा. एजेंट अपने साथियों के साथ सेवरोन बैंक्वेट हॉल पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें सांपों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और पांच लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया. 


एल्विश परन इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
स्नेक स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार लोगों ने खुलासा किया कि वे एल्विश यादव के कहने पर ही वे रेव पार्टी में सांप और सांप का जहर सप्लाई करते हैं. बता दें कि इस मामले में एल्विश यादव पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.


कितने साल की हो सकती है सजा?
फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अगर एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें IPC की धारा 120 के तहत 6 महीने की सजा या जुर्माना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत 3 साल की सजा और 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.


ये भी पढ़ें: हो गया कन्फर्म! Aditya Roy Kapur को डेट कर रही हैं Ananya Panday, सारा अली खान ने कर दिया खुलासा