अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. अब सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को उम्र में विशेष छूट मिलेगी, जिससे उनके नौकरी के अवसर पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएंगे. सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के सभी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के समय पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की राहत दी जाएगी. इसके साथ ही, पहला बैच जो सेना से सबसे पहले लौटेगा, उसे अतिरिक्त 5 साल की आयु छूट का लाभ मिलेगा.

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यह आदेश लागू करने के लिए सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आने वाले समय में अग्निवीरों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ेगी.

राज्य सरकार का कहना है कि यह केवल एक भर्ती नियम में बदलाव नहीं, बल्कि पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है. सरकार का मानना है कि सेना में चार साल की सेवा पूरा कर लौटने वाले युवा देश के सबसे अनुशासित और प्रशिक्षित नागरिक होते हैं. उनके अंदर नेतृत्व क्षमता, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासन का स्तर काफी ऊंचा होता है. ऐसे में उन्हें सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिलना बेहद जरूरी है.

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अग्निवीर नीति 2024 हुई थी लागू

इसी सोच को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अग्निवीर नीति 2024 लागू की थी. इस नीति के तहत अग्निवीरों को सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए आसान कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की अनिवार्यता से भी छूट दी जाएगी. इससे स्पष्ट है कि सरकार अग्निवीरों को केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि उन्हें हर क्षेत्र में एक मज़बूत उम्मीदवार बनाना चाहती है.

पहला बैच कब होगा रिटायर?

अग्निवीरों की यह नीति आने वाले वर्षों में विशेष रूप से अहम हो जाएगी क्योंकि हरियाणा के हजारों युवा आगामी वर्षों में सेना से लौटेंगे. अभी तक राज्य के करीब सात हजार से अधिक युवा अग्निवीर योजना के तहत तीनों सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती हो चुके हैं. इनमें 2023-24 के दौरान सबसे अधिक 2,893 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी. अब इनका पहला बैच जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होगा और जैसे ही वे रिटायर होंगे, उनके लिए राज्य सरकार के दरवाजे नई नौकरियों के साथ खुल जाएंगे.

सरकारी विभागों में आरक्षण

राज्य सरकार ने अपनी नीति में यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को कई सरकारी विभागों में आरक्षण मिलेगा. पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्तियों में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती पर अग्निवीरों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसका मतलब है कि चाहे सरकारी विभाग हो या पुलिस बल, अग्निवीरों के लिए नौकरी के रास्ते काफी हद तक आसान होने वाले हैं. यह भी पढ़ें - अल-फलाह यूनिवर्सिटी की रद्द को गई मान्यता तो वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स का क्या होगा? जान लीजिए जवाब


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