अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स H-1B वीज़ा पर निर्भर हैं ऐसे में वीजा से जुड़े नियमों की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है अक्सर लोग H-1B एक्सटेंशन और H-1B अमेंडमेंट को लेकर भ्रम में रहते हैं कई बार गलत फॉर्म भरने या समय पर आवेदन न करने की वजह से वीजा स्टेटस पर खतरा आ सकता है आइये जानें H-1B एक्सटेंशन और अमेंडमेंट क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है और किस स्थिति में कौन-सा आवेदन जरूरी होता है.

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H-1B एक्सटेंशन क्या होता हैजब कोई व्यक्ति पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहा होता है और उसका वीजा खत्म होने वाला होता है, लेकिन उसकी नौकरी की शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तब H-1B एक्सटेंशन फाइल किया जाता है

इसका मतलब है कि वही कंपनी, वही पद, वही सैलरी और वही लोकेशन पर काम जारी रहता है, बस वीज़ा की समय सीमा बढ़ा दी जाती है. अगर आपकी जॉब में कुछ भी नहीं बदला है और केवल वीजा की तारीख खत्म हो रही है, तो एक्सटेंशन ही सही विकल्प होता है यह प्रक्रिया कर्मचारी को कानूनी रूप से अमेरिका में बने रहने और काम जारी रखने की अनुमति देती है.

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H-1B अमेंडमेंट क्या होता है

जब H-1B वीजा पर काम कर रहे व्यक्ति की नौकरी से जुड़ी शर्तों में कोई बड़ा बदलाव होता है, तब H-1B अमेंडमेंट फाइल करना जरूरी होता है. इसका सीधा मतलब है कि सरकार को यह बताना कि आपकी जॉब में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है.

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एक्सटेंशन और अमेंडमेंट में मुख्य फर्क

H-1B एक्सटेंशन समय से जुड़ा होता है, जबकि H-1B अमेंडमेंट बदलाव से जुड़ा होता है. एक्सटेंशन तब होता है जब सब कुछ पहले जैसा हो और सिर्फ वीजा की अवधि बढ़ानी हो. अमेंडमेंट तब जरूरी होता है जब नौकरी की शर्तों में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो. कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कर्मचारी को एक साथ एक्सटेंशन और अमेंडमेंट दोनों फाइल करने पड़ते हैं, जैसे जब जॉब में बदलाव भी हो और वीज़ा की तारीख भी खत्म होने वाली हो.

सही फाइलिंग क्यों है जरूरी

अगर समय पर सही आवेदन नहीं किया गया तो वीजा स्टेटस पर असर पड़ सकता है इससे भविष्य में ग्रीन कार्ड, वीजा रिन्यू या अमेरिका में रहने की अनुमति पर भी खतरा आ सकता है इसलिए एक्सटेंशन और अमेंडमेंट के फर्क को समझना हर H-1B कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है.

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