Tax Planning: अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपके पैसे का उपयोग देश निर्माण के लिए होता है. सरकार भी आपके ही दिए टैक्स से देश में कल्याणकारी योजनाएं और विकास के कार्यों को पूरा करती है. हालांकि ये भी जरूरी है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग ऐसे करें जिससे आप इस कार्य में सहभागी भी हो सकें और व्यक्तिगत रूप से भी अपने लिए पैसे बचा सकें.


वित्तीय वर्ष खत्म होने के समय टैक्स कटने से होती है दिक्कत
कई बार ऐसा होता है कि आपका सारा साल अच्छे से टैक्स नहीं कटता और वित्त वर्ष के आखिरी दो या तीन महीने में सारा टैक्स एक साथ कट जाता है जिसकी वजह से सारी सैलरी का बहुत कम हिस्सा आपके पास आता है. अगर आप भी इस समस्या को झेल चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स प्लानिंग करना कितना जरूरी है और इसके जरिए आप कैसे अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं. 


कैसे करें टैक्स प्लानिंग
सबसे पहले जरूरी है कि आप नए वित्तीय साल की शुरुआत में ही अपने नियोक्ता या एंप्लॉयर को इस बात की जानकारी दे दें कि आप साल भर में कितना निवेश करने वाले हैं और कितने पैसे अलग-अलग मदों में निवेश की सीमा के तहत लगाएंगे. इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि आप साल खत्म होने से पहले या जब आपका नियोक्ता इंवेस्टमेंट प्रूफ मांगे तो उसे सही तरीके से मुहैया कराएं. 


क्या गलती करते हैं सैलरीड क्लास लोग
सैलरीड क्लास अक्सर ये गलती करते हैं कि वो समय से अपने इवेंस्टमेंट डिक्ल्येरेशन और इंवेस्टमेंट प्रूफ नियोक्ता को नहीं देते हैं, लिहाजा उसका डेटा समय से अपडेट नहीं हो पाता है और सैलरी से बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाता है. 


31 मार्च से पहले करें निवेश
अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने के लिए जरूरी निवेश नहीं किया है तो आने वाली 31 मार्च यानी मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी दिन तक निवेश और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जरूर लगा लें. इसके लिए आपके पास अभी भी 25 दिन बचे हैं तो पर्याप्त समय है. अगर आप कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं या कोई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए 25 दिन का समय है. आजकल वैसे भी ऑनलाइन सारे निवेश के कामकाज हो जाते हैं तो आप इस मोड को यूज करें और समय से निवेश कर अपना टैक्स बचा लें.


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