नई दिल्लीः सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडर्स की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है.


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है. उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने का सर्वोच्च काम यही बोर्ड करता है. कल जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयकर कानून की धारा 139ए और 295 को संशोधित किया गया है.


अभी तक पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म में लिंग के चुनाव के लिए केवल पुरुष और महिला श्रेणी का ही विकल्प होता था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में फैसला सीबीडीटी को मिले कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.


पैन 10 अंकों की एक विशेष संख्या होती है जो आयकर विभाग व्यक्तियों और इकाइयों को आवंटित करता है. यह आयकर संबंधी सभी लेनदेन में महत्वपूर्ण होता है.


ई-आधार के लिए नया क्यूआर कोडः सत्यापन के लिए ऑफलाइन सिस्टम


बाजार में हल्की तेजीः सेंसेक्स 33,880 पर बंद, निफ्टी 10400 के पार

ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन: वित्त मंत्रालय ने कहा, चंदा कोचर के कार्यकाल पर फैसला लेना रिजर्व बैंक का अधिकार


पीएनबी घोटाले की जांच की निगरानी नहीं कर सकते: SC


भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेलवे, बैंकों के खिलाफ: सीवीसी