नई दिल्ली: डाक घर में सेविंग अकाउंट से जुड़ा एक अहम बदलाव आज से प्रभावी हो गया है. इस नियम के बदलने का प्रभाव उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है. जिन भी लोगों पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हैं उन्हें अब न्यूनतम बैलेंस खाते में रखना होगा.


डाकघर ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जुड़े नियम में बदलाव कर 11 दिसंबर तक 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने का निर्देश जारी किया था. आज से यानि 11 दिसंबर से यह लागू हो गया है. इंडिया पोस्ट ने ट्वीट कर सभी खाताधारकों को इसकी सूचना दी थी.






अगर कोई भी खाता धारक अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तो उसे मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करना होगा. पोस्ट ऑफिस के नियम के मुताबिक अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस बरकरार नहीं रखा जाता है, तो वित्त वर्ष के आखिरी दिन अकाउंट से 100 रुपये की मैनटेनेंस फीस काट ली जाती है. यह फीस काटने के बाद अगर खाते में बैलेंस जीरो हो गया तो यह अपने आप बंद हो जाएगा.


बता दें डाक घर में 500 रुपये में बचत खाता खुल जाता है. एक पोस्‍ट ऑफिस में एक ही बचत खाता खुलवा सकते हैं. इस समय डाक घर बचत खाते पर सालाना ब्याज दर 4 फीसदी है.


डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होता है. इसमें निवेश किए गए पूरे पैसे के 100 फीसदी सुरक्षित होने की गारंटी रहती है. इसकी जमाओं पर सोवरेन गांरटी होती है यानी अगर पोस्ट ऑफिस खाताधारकों का पैसा लौटाने में विफल रहता है तो सरकार निवेशकों के पैसों की गारंटी लेती है.


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