Reserve Bank of india: अगर आपने भी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. आरबीआई (RBI) ने एक बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस को रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पूंजी की कमी है और आमदनी की भी संभावनाएं नहीं हैं, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.


RBI ने दी जानकारी
रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति पंजीयक को इस बैंक का कामकाज समेटने का आदेश जारी करने को कहा गया है. इसके साथ ही बैंक के लिए एक परिसमापक भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है.


5 लाख तक बीमा दावा कर सकते हैं ग्राहक
बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा. बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी समूची जमा राशि बीमा के तौर पर पाने के हकदार होंगे.


आय की संभावनाएं नहीं 
आरबीआई ने कहा कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास समुचित पूंजी और आय संभावनाएं नहीं हैं. इसके अलावा यह बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों का पालन करने में भी असफल रहा है. लाइसेंस निरस्त हो जाने पर यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएगा.


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