RBI Update: ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड (Debit / Credit / Prepaid cards) जारी करने के नियमों को लेकर ड्रॉफ्ट सर्कुलर (Draft Circular) जारी किया है. इस सर्कुलर में आरबीआई ने रेखांकित किया है डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड्स जारी करने के लिए कार्ड्स नेटवर्क्स (Card Networks) का कार्ड जारी करने वाले बैंकों या नॉन बैकिंग संस्थाओं के साथ समझौते की व्यवस्था है वो ग्राहकों के हक में नहीं है. आरबीआई ने इस ड्रॉफ्ट सर्कुलर पर स्टेकहोल्डर्स से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगा है. 


आरबीआई (RBI) का ये ड्रॉफ्ट सर्कुलर, कार्ड इश्यू (Card Issuers) करने वाले बैंक या नॉन बैंक को ये मैडेंट देता है कि वे एक कार्ड नेटवर्क्स से ज्यादा नेटवर्क वाले कार्ड जारी कर सकते हैं. साथ ही कस्टमर्स को ये विकल्प देता है कि मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स (Multiple Card Networks) में से जिसे चाहे वो किसी एक को चुन सकते हैं. यानि कस्टमर के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International या RuPay में से जिसे चाहे चुन सकता है.  


आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारी करने वाले बैंक या नॉन बैंक कार्ड नेटवर्क्स के साथ ऐसा कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेंगे जो उन्हें दूसरे कार्ड नेटवर्क के सर्विसेज का उपयोग करने से रोकता हो.  


आरबीआई ने ये भी ड्रॉफ्ट सर्कलुर में कहा है कि कार्ड जारी करने वाले बैंक या नॉन बैंक और कार्ड नेटवर्क्स ये सुनिश्चित करेंगे कि वो इन नियमों को मौजूदा समझौते में संशोधन या रिन्युअल करने के दौरान इस सर्कुलर की तारीख से फ्रेश एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते समय इन नियमों का पालन करेंगे.


कार्ड जारी करने वाले बैंक या नॉन बैंक के लिए एक कार्ड नेटवर्क से ज्यादा नेटवर्क के कार्ड जारी करने का नियम और ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स में से किसी एक को चुनने के विकल्प का आदेश एक अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा.  


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