RBI imposes 1 crore penalty: RBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद RBI ने यूनियन बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने इस बारे में जानकारी दी है. रिजर्व बैंक की ओर से 25 नवंबर को इस बारे में आदेश जारी किया गया था. आरबीआई ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. 


31 मार्च को हुआ था आकलन
केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग) निर्देशों-2016 के कुछ प्रावधानों तथा बैंकों के लिए दबाव वाली संपत्तियों की बिक्री से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी के लिए यह जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (आईएसई) किया था.


SBI पर भी लगा था जुर्माना
आपको बता दें इससे पहले आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर भी 1 करोड़ रुपयेका जुर्माना लगाया था. 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में इस बारे में जानकारी दी गई थी. केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच एसबीआई के निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया गया था. आदेश के मुताबिक, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया. एसबीआई ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 फीसदी से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था.


ग्राहकों पर क्या होगा असर?
आरबीआई ने इसके बाद इस मामले में एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया. आपको बता दें बैंक पर लगे इस जुर्माने का ग्राहकों पर किसी भी तरह से असर नहीं होगा. उनका पैसा और पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी. 


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