PF Money in Medical Emergency: आजकल किसी कारण से अस्पताल में एडमिट होना पड़े तो लाख दो लाख रुपये का खर्च आसानी से आ जाता है. अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में लोगों को पैसा देना मुश्किल लग सकता है लेकिन नौकरीपेशा लोगों के पास एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से वो जरूरत पड़ने पर एक लाख रुपये तक की रकम का इंतजाम आसानी से कर सकते हैं. यहां हम आपको इसी सुविधा के बारे में जानकारी दे रहे हैं. 


1 घंटे में ऐसे मिल सकती है 1 लाख रुपये की मदद
इमरजेंसी में पड़ने वाली जरूरत को देखते हुए अब आप अपने एंप्लाई प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपये तक की रकम अर्जेंट बेस पर निकाल सकते हैं. बता दें कि सरकार ने 1 जून 2021 को इस बात का सर्कुलर निकाला था कि अगर ईपीएफओ (एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) मेंबर अपने प्रॉविडेंट कोष से मेडिकल इमरजेंसी के लिए रकम निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं यानी PF से Partial Withdrawal कर सकते हैं.


पीएफ खाते से मेडिकल इमरजेंसी में पैसे निकालने की सुविधा है
किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस निकलवा सकते हैं. पीएफ से एडवांस रकम निकालने के बाद इस रकम के बैंक खाते में आने का समय 3 से 7 दिन का होता था जिसे घटाकर 1 घंटा कर दिया गया. सरकार ने जून में नियमों को बदला था जिससे मेडिकल इमरजेंसी जिसमें कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी शामिल है के लिए 1 लाख रुपये तक का पैसा पीएफ खाते से निकलवा सकते हैं.


कैसे निकालें ईपीएफ से पैसा- यहां जानें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस



  • www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें.

  • https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface  ये लिंक आपको खोलना होगा. 

  • ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और इसके बाद क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) को भरना होगा. 

  • अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और वैरिफाई करें

  • Proceed for Online Claim पर क्लिक करें

  • ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)

  • अपने कारण का चुनाव करें. अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें

  • Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें

  • आपका क्लेम फाइल होने और स्वीकार होने के एक घंटे के भीतर में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा.


जानिए क्या पहले कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होता है
इस सुविधा के तहत आपको आवेदन करते समय कोई भी बिल जमा करने की जरूरत नहीं है. आपको पीएफ से मेडिकल एडवांस के लिए एप्लाई करना है और 1 घंटे में पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. हालांकि मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ से पैसा निकलवाने की सुविधा पहले भी थी लेकिन इसके लिए आपको बिल जमा करने होते थे जो अब नहीं कराने होते. पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद में प्रोसेस के तहत बिल और रसीदें जमा करानी होती हैं. 


पीएफ एडवांस पाने से जुड़ी ये बातें ध्यान रखें
ये मेडिकल एडवांस पीएफ खाताधारक या उसके परिवार के लोगों के लिए हो सकता है. पेशेंट को सरकारी या पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) या फिर CGHS पैनल पर लिस्टेड अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. अगर निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो संबंधित अथॉरिटी इस मामले को देखेगी और इसके लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करके पीएफ एडवांस निकालने की अनुमति देगी.


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