National Pension Scheme: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा को 14 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव से उन्हें एक बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान माना जाएगा.


कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
बंद्योपाध्याय ने कहा, ‘‘राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी.’’


बजट में बढ़ाया योगदान
केंद्र सरकार का वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के वेतन में 14 प्रतिशत का योगदान है. इसे एक कर्मचारी की आय में कर कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में भी नियोक्ता के योगदान में कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा.


टैक्स छूट का फायदा 
NPS को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है. एनपीएस टियर- I के लिए नियोक्ता का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन का 14 प्रतिशत और अन्य के लिए 10 प्रतिशत). यह कर लाभ धारा 80सी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है.


यह भी पढ़ें: 
PM Kisan Scheme के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जल्दी से जमा कर दें ये डॉक्युमेंट वरना नहीं आएगा 11वीं किस्त का पैसा!


Indian Railways: ट्रेन में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, अब बिना टिकट भी कर सकते हैं यात्रा, जानें कैसे?