NPS Account Reactivate: अगर आप अपने रिटायरमेंट के समय घर खर्च के लिए रेगुलर इनकम (Regular Income) पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें मुख्य रूप से आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश कर सकते हैं. हालांकि इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है. आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं. अगर आप इसमें निवेश करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब आपका अकाउंट इनेक्टिव हो जाता है, ऐसे में आप उसे फिर से एक्टिव करना चाहते है? तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. हम आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं.


NPS खाता हुआ 'फ्रीज' 


अगर आपके एनपीएस खाते में ऑनलाइन लॉगइन करने में परेशानी हो रही है, आपका खाता 'फ्रीज' हो गया हो, तो ऐसे में आपका एनपीएस खाता और पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) को 'इनेक्टिव' या 'फ्रोजन' मान लिया जाता है. इसके पीछे का कारण है कि, आप अपने खाते में सालाना न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाते है. ऐसे खाते को रीएक्टिवेट या अनफ्रीज करने के लिए आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे.


देना होगा सब्सक्रिप्शन चार्ज 


आपको NPS में रजिस्ट्रेशन के समय टियर I के लिए 500 रुपये और टियर II के लिए 1000 रुपये का न्यूनतम शुरुआती योगदान करना पड़ता है. इसके बाद खाते को एक्टिव रखने के लिए वार्षिक योगदान कुछ न कुछ करना होगा है. पैसा जमा नहीं करने के कारण आपका एनपीएस खाता बंद कर दिया जाता है. इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप खाते को कैसे री-एक्टिवेट किया जा सकता है. 


ये है ऑफलाइन तरीका 


ग्राहक को अपने टीयर I खाते में एक साल में न्यूनतम 6,000 रुपये जमा करने होते हैं. ऐसा नहीं करने पर आपका खाता लॉक हो जाएगा. खाते को अनफ्रीज करने के लिए, ग्राहक को फ्रीज अवधि के दौरान न्यूनतम योगदान का कुल भुगतान करना होगा. साथ ही 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. खाते को अनफ्रीज करने के लिए, आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाकर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद आपका खाता एक्टिव हो जाएगा.


ये है ऑनलाइन तरीका 


ईएनपीएस खातों के लिए योगदान ऑनलाइन कर सकते हैं. जब एक साल में 500 रुपये का न्यूनतम भुगतान कर सकते हैं. तो एनपीएस फिर से एक्टिव हो जाएगा. आप किसी भी पीओपी-एसपी (प्वाइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर) का उपयोग करके या ईएनपीएस से ऑनलाइन खाते को अनफ्रीज करने के लिए योगदान राशि जमा करा सकते हैं.


देना होगा जुर्माना 


आपको टियर 1 / टियर 2 या दोनों खातों को अनफ्रीज करने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रुपये और फ्रीजिंग साल के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि योगदान राशि न्यूनतम अपेक्षित राशि से कम है, तो सीआरए सिस्टम अपलोड प्रोसेस के दौरान योगदान को अस्वीकार कर देगी.


कैसे होगा विदड्रॉल 


एनपीएस वेबसाइट के अनुसार, एनपीएस ट्रस्ट पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का एक खास डिविजन है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. भारत में एनपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन सिस्टम है. ग्राहक द्वारा खाते को फिर से एक्टिव करने पर लगने वाला जुर्माना जमा करना होगा. सीआरए लागू जुर्माना लगाकर खाते को अनफ्रीज किया जा सकता है.


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