कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)  मेंबर्स के पीएफ अकाउंट से पैसे को निकालने के नियम निर्धारित हैं. इन नियमों के तहत मेंबर्स ऑनलाइन तरीके से पैसा निकाल सकते हैं. अक्सर मेंबर कई बार ऐसे बैंक में राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो ईपीएफओ से जुड़ा हुआ नहीं होता है. वे ईपीएफओ में नए बैंक अकाउंट को अपडेट करके ऐसा कर सकते हैं. ऑनलाइन तरीके से आसानी नया अकाउंट जोड़ा जा सकता है. आइए आपको इसका प्रोसेस बताते हैं. 


 ईपीएफओ  में अपना नया बैंक अकाउंट ऐसे करें अपडेट



  • सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

  • इसके होम पेज पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करें.

  • इसके बाद ‘Mange’ विकल्प पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप-डाउन में 'KYC'  का ऑप्शन चुनें.

  • इसे बाद 'Documents' विकल्प चुनें और ‘'Bank' के बारे में जानकारी दें.

  • इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड एंटर करें.

  • इसके बाद नीचे ‘Save’  ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • नए बैंक अकाउंट की डिटेल को सेव करने के बाद, Pending KYC for approval दिखाएगा.

  • इसके बाद आपको अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट प्रूफ दें. आपके डॉक्यूमेंट को कंपनी वैरीफाई कर देगी तब  यह Pending KYC for approval से ‘Digitally Approved KYC’ में बदल जाएगा. आपको इसका ईपीएफओ की ओर से एक टेक्स्ट मैसेज भी मिलेगा.


पीएफ से पैसा निकालने में लगता है इतना समय
पीएफ में निवेश बचत का एक अच्छा जरिया होता है. लेकिन पैसों की जरूरत होने पर आप पैसा निकाल सकते हैं. आमतौर पर 20 दिन में पैसा निकालने प्रोसेस पूरा कर दिया जाता है. हालांकि, कोरोना के कारण नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और कोरोना से जुड़ी शर्तों के आधार पैसा निकालने पर यह 3 से 7 दिन में मिल जाता है. 


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