म्यूचुअल फंड केवाईसी के नियमों में किए गए बदलाव के बाद एक्शन होने लगे हैं. खबरों के अनुसार, एक करोड़ से ज्यादा म्यूचुअल फंड अकाउंट केवाईसी के नियमों में बदलाव के बाद होल्ड किए जा चुके हैं. हो सकता है होल्ड होने वाले करोड़ों अकाउंट में एक आपका भी हो. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने अकाउंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं...


होल्ड किए गए इतने अकाउंट


ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधूरी केवाईसी के चलते करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्ड किए गए हैं. रिपोर्ट में यह आंकड़ा केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (केआरए) के हवाले से दिया गया है. इसका कारण बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स ने केवाईसी की शुरुआती प्रक्रिया में वैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो अब आधिकारिक रूप से वैलिड नहीं हैं या उन्होंने आधार के जरिए केवाईसी को पूरा नहीं किया.


फ्रेश केवाईसी कराना जरूरी


दरअसल बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए केवाईसी के नियमों में कुछ बदलाव किया है. सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए फ्रेश केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन मार्च में समाप्त हो गई. फ्रेश केवाईसी नहीं कराने वाले इन्वेस्टर्स के अकाउंट को 1 अप्रैल से होल्ड किया जाने लगा.


वैलिड डॉक्यूमेंट में बदलाव


सेबी ने केवाईसी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट में भी कुछ बदलाव किया है. ये बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं. अब केवाईसी कराने में बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल को अब वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया है.अब केवाईसी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट हैं- आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और रेगुलेटर के साथ एग्रीमेंट के तहत केंद्र के द्वारा स्वीकृत कोई अन्य दस्तावेज.


ऐसे चेक करें केवाईसी का स्टेटस



  • सबसे पहले https: //www.cvlkra.com/ पर विजिट करें

  • अब आप केवाईसी इन्क्वायरी (KYC Inquiry) पर क्लिक करें

  • आपको अपना पैन अकाउंट नंबर सबमिट करें

  • अब आपको केवाईसी के स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा


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