Income Tax Saving Scheme: साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है. नये साल के साथ ही वित्त वर्ष 2022-2023 की आखिरी तिमाही की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में जिनकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है उन्हें अपनी टैक्स प्लानिंग (Tax Saving Scheme) करनी शुरू कर देनी चाहिए. बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वह वित्त वर्ष के आखिरी महीने में टैक्स प्लानिंग (Tax Saving Tips) शुरू करते हैं. ऐसा करने से आपको बचना चाहिए. कोशिश करें कि आप कम से कम 3 से 4 महीने पहले टैक्स प्लानिंग शुरू कर दें. कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की अलग-अलग धारा के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है. आज हम आपको 5 ऐसे टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसमें निवेश करके आपको तगड़े रिटर्न के साथ ही टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है. आइए जानते हैं इन स्कीम्स (Schemes for Tax Saving)  के बारे में-


1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (Public Provident Fund) एक सरकारी योजना है जिसमें निवेश करके आप 15 साल की अवधि में तगड़ा फंड जमा कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. यह 100 फीसदी रिस्क फ्री स्कीम है जिसमें हर तिमाही के आधार पर ब्याज दर सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाता है. सरकार इस स्कीम पर 7.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है. इस स्कीम में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है.


2. नेशनल पेंशन सिस्टम
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) या एनपीए स्कीम (NPS Scheme) में निवेश कर आप अपने रिटायरमेंट की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं. इसमें आप रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसमें रिटायरमेंट फंड का रेशियो 75 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 89 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. इसके साथ ही 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट धारा 80CCD (E) के तहत मिलती है. ऐसे में आप कुल मिलाकर 2 लाख रुपये की अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हैं.


3. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम
पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम (Post Office Term Deposit Scheme) में हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है. इसमें अब ग्राहकों को 6.70 फीसदी के बजाय अधिकतम 7.00 फीसदी ब्याज दर मिलेगा. यह दर जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए लागू की गई है. इस स्कीम में आप अधिकतम 5 साल के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं. टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.


4. वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड
कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट की सीमा पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाती है. ऐसे में आप पीएफ के अलावा वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम (Voluntary Provident Fund) में निवेश करके इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान रखें इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है. आप चाहे तो अपनी बेसिक सैलरी का 100 फीसदी हिस्सा वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं. इससे आपको तगड़ा रिटायरमेंट फंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी. इस स्कीम के तहत आपको 8.10 फीसदी का रिटर्न मिलता है.


5. ELSS म्युच्युअल फंड
ELSS म्युच्युअल फंड में निवेश करने पर भी आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. ज्यादा टैक्स सेविंग स्कीम में आपको कम से कम 5 साल का  निवेश करना पड़ता है, लेकिन इस स्कीम में आप 3 साल का निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें आपको 10 फीसदी से ज्यादा तक का रिटर्न भी प्राप्त हो सकता है.


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