Medicine Price : राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने आम जरूरतों से जुड़ी 84 दवाओं के लिए खुदरा कीमतें (Medicine Price) तय की हैं. इसके अलावा NPPA ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन की संशोधित कीमत को 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है.


इस एजेंसी (NPPA) का काम देश में दवाओं व फॉर्म्युलेशन की कीमत तय करना, उनको कंट्रोल कर मार्केट में उपलब्धता करना है. साथ ही आम जनता से कोई भी दवा कंपनी किसी भी प्रकार की जबरन ठगाई करती है तो समय पर कड़ी कार्यवाही करना है. जिन दवा कंपनियों के नाम नियंत्रण सूची में नहीं हैं, NPPA उन पर भी निगरानी रखती है.


इनकी कीमत तय
आपको बता दें कि NAPPA ने मधुमेह (Diabetes), सिरदर्द और उच्च रक्तचाप (High-BP) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को शामिल किया है. NPPA ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल Cholesterol और ट्राइग्लिसराइड्स Triglycerides के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मूलेशन की कीमतें तय की हैं. अगर दवा बनाने वाली कंपनी आपसे तय कीमत से ज्यादा पैसा लेती है तो उससे वसूली होगी. 


क्या है नियम 
दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश-2013 बनाया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने एक अधिसूचना जारी की. इसमें जानकारी दी है कि NPPA ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 84 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी गई हैं. 


पैरासिटामोल-कैफीन की टैबलेट 2.88 रु में 
एनपीपीए ने पैरासिटामोल Paracetamol और कैफीन Caffeine की कीमत 2.88 रु प्रति टैबलेट तय की गई है. इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल capsules की कीमत 13.91 रु तय की गई है. वही वोग्लिबोस और (SR) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 10.47 रु तय की है.



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