Aadhar-PAN Link: क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक किया है नहीं. अगर नहीं किया है तो फौरन कर लें वर्ना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.सरकार पहले कई बार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीखें बढ़ा चुकी है. और एक बार फिर से इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. यानि 31 मार्च 2022 तक आप आधार और पैन कार्ड को लिंक जरुर कर लें. 


आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं कार्डधारक पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आखिरी तारीख के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक करने पर 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा. और अगर आप इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो उस स्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.


इनएक्टिव पैन कार्ड होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है. इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें.


अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है तो उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है. आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक.


आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें.


उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो).


आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.


यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.


एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.


अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.


पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा.


अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.


अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें.


एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.


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