ITR Filing With Penalty: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return) की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 को खत्म हो चुकी है. अगर आपने 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो अब रिटर्न भरने पर जहां आपको पेनल्टी देना होगा. वहीं आयकर रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए भी पहले के मुकाबले आपको कम समय मिलेगा.
पेनल्टी के साथ अब भरना होगा ITR आयकर रिटर्न दाखिल करने का डेडलाइन खत्म हो चुका है. फिर भी जो टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं वे अभी भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन उन्हें पेनल्टी भरना होगा. जिन टैक्सपेयर्स का टैक्सबेल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये पेनल्टी देना होगा. और इन्हें 31 दिसंबर 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरुरी होगा. तो जिस टैक्सपेयर्स की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1,000 रुपये पेनल्टी देना होगा. साथ ही जिनके ऊपर टैक्स बकाया है उन्हें हर महीने एक फीसदी अतिरिक्त ब्याज देरी से रिटर्न दाखिल करने के लिए अदा करना होगा. हालांकि जिस भी व्यक्ति का इनकम 2.50 लाख रुपये के टैक्स छूट की लिमिट से कम है उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देना होगा.
डेडलाइन खत्म होने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिटर्न के वेरिफिकेशन (Verification) की मियाद को 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. यानि 30 दिनों के भीतर आईटीआर का वेरिफिकेशन ( ITR Verification) नहीं किया गया तो आपके द्वारा दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न अमान्य कहा जाएगा. सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त 2022 या उसके बाद से जो भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 30 दिनों के भीतर रिटर्न को वेरिफाई करना होगा.पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 120 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन करना होता था.
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