IRDAI Circular on Mental illness: अगर आप अपने लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) लेने जा रहे है. तो आपको बता दे कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) के तहत मानसिक बीमारी (Mental Illness) को भी शामिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही इसे अभी तक बीमा कंपनियों ने शामिल नहीं किया है, जिसे लेकर उन्हें लताड़ लगाई गई है. लेकिन आपको पॉलिसी लेते समय इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है.


इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी 
आपको बता दे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंटल हेल्थ से संबंधित बीमारियों को शामिल करने के लिए 2017 में कानून आया था. लेकिन इसके बावजूद कई इंश्योरेंस कंपनियों ने इसे पालिसी में शामिल नहीं करती है. 


IRDA ने लगाई फटकार 
बीमा नियामक संस्था IRDAI ने निजी बीमा कंपनियों को इस मामले पर कड़ी फटकार लगाई है. IRDAI ने इस नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. हाल ही में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मानसिक बीमारी के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था. IRDAI ने अगस्त 2018 में सभी बीमा कंपनियों को अधिनियम के प्रावधानों का तत्काल प्रभाव से पालन करने का निर्देश दिया था और कहा था कि बीमाकर्ताओं को शारीरिक और मानसिक बीमारियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए.


ये है कानून 
आईआरडीएआई के सर्कुलर (IRDAI Circular) के अनुसार, मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 (Mental Healthcare Act) का उद्देश्य है कि मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हर नागरिक को सही स्वास्थ्य देखभाल और सर्विसेज मिल सके. आपको बता दे कि 31 अक्टूबर 2022 तक सभी बीमा कंपनियों को सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने होंगे जो मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारियों को कवर कर सकें. 


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