How to File ITR Without Form 16: वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय वापस आ गया है. भारत में आईटीआर दाखिल करने के लिए अक्सर सैलरीड क्लास लोग फॉर्म 16 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई मामलों में लोग बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. फॉर्म 16 एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए कर्मचारी के पूरे टैक्सेबल इनकम का लेखा जोखा प्राप्त किया जा सकता है. कई बार देखा गया कि कुछ कर्मचारियों की सैलरी टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है. ऐसे में कंपनी उनके लिए फॉर्म 16 नहीं जारी करती है. ऐसे में आप बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.


क्या है फॉर्म 16?


फॉर्म 16 इनकम टैक्स जमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. इस दस्तावेज में व्यक्ति की पूरी इनकम का लेखा जोखा होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति ने कुल कितने पैसे खर्च किए है. कितनी टैक्स कटौती की है और फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस की जानकारी भी मिलती है. इसमें आपके निवेश आदि की जानकारी भी दर्ज होती है.


फॉर्म 26AS के जरिए फाइल कर सकते हैं आईटीआर-


अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं तो फॉर्म 26AS के जरिए आप अपने टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.इस फॉर्म में व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन की जानकारी मिलती है. इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप, HRA स्लीप, इनकम टैक्स की धारा 80 सी और 80 डी के तहत निवेश का प्रूफ आदि भी होना आवश्यक है. इसके साथ ही अपने होम लोन आदि के फ्रूफ को भी आपको जमा करना होगा. इसके बाद आप आसानी से बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.


फॉर्म 26AS कैसे करें डाउनलोड-



  • अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है मगर आप आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से 26AS फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

  • इसके लिए ई-फाइल पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें.

  • आगे आपको My Account विकल्प दिखेगा , इसमें व्यू फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद इसमें असेसमेंट साल चुनें और व्यू टाइम पर क्लिक करें.

  • इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें और यह फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. 


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