Income Tax Return AY 2022-23: जुलाई के महीने की शुरुआत हो चुकी है. अब आपको पास केवल एक महीने का वक्त बचा है  वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने के लिए. अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 ( Form -16) मिल चुका है तो फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें. क्योंकि जुलाई महीने के शुरूआत होने के साथ ही इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) द्वारा रिटर्न फाइलिंग करने के चलते लोड बढ़ता चला जाएगा. इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर लें. 


बैंक से लोन लेने के लिए ITR जरुरी 
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि जो लोग अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर जो लोग अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना कितना जरुरी है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक बैंक से लोन लेने के लिए आनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरुरी है. 






 






31 जुलाई, 2022 से पहले भर लें आयकर रिटर्न
वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. कोई भी व्यक्ति (Individual), HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर इस तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा.  


जल्द रिफंड पाने के लिए भरें ITR
जिन टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भर लिया है उन्हें टैक्स विभाग रिफंड जल्दी मिल जाएगा. लेकिन देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में विलंब हो सकता है.   मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा. 


देरी से फाइल करने पर लगेगा पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन जिस टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें केवल 1,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा.  


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