नौकरीपेशा व्यक्ति हर साल सरकार को इनकम टैक्स (Income Tax Department) अदा करता है. अगर आप भी टैक्स देते हैं तो जल्द से जल्द वित्त वर्ष 2020-21 (FY 2020-2022) के लिए ITR वेरिफिकेशन का काम निपटा लें. अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है लेकिन, अभी तक आईटीआर वेरिफिकेशन का काम नहीं निपटाया है तो जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें. वरना बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR Verification)  की अंतिम तारीख है 28 फरवरी 2022. अगर इस तारीख तक आपने आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आईटीआई इनवैलिड (ITR Invalid) हो जाएगा.


इस मामले में जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए कहा, 'अगर आपने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए ITR वेरीफाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को करें. आप इस काम को 28 फरवरी 2022 से पहले निपटा लें. आगे के लिए इंतजार न करें.'






वेरिफिकेशन के बिना नहीं पूरा होगा आईटीआई फाइल (ITR File)-
आपको बता दें कि केवल आईटीआर फाइल करने देने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता है. आईटीआर फाइल (ITR File) करने के बाद उसे वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है. ITR फाइल करने के बाद इसे प्रमाणित करना भी बहुत जरूरी है. वेरिफिकेशन करने के लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस (Online Process) को फॉलो कर सकते हैं. अगर आपने वेरिफिकेशन का काम नहीं किया तो आपका रिफंड का पैसा अटक जाएगा.


इस तरह करें ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन-



  • आप सबसे पहले नेट बैंकिंग (Net Banking) के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में Login करें.

  • यहां ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनें.

  • इसके बाद आप आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करें.

  • Submit का ऑप्शन चुनें.

  • इसके बाद ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा.


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