नई दिल्लीः अगर आपने 2018-2019 की ITR अब तक नहीं फाइल की है तो आप आने वाले समय में भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं. इसे बिलेटेड आईटीआर के नाम से जाना जाता है.


यूं तो बिलेटेड आईटीआर की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तक भर सकते हैं लेकिन तब आपको 10000 रूपए का जुर्माना देना होगा. ऐसे में आप 31 दिसंबर 2019 तक बिलेटेड आईटीआर भरकर 5 हजार रूपए का जुर्माना देकर 5 हजार रूपए बचा सकते हैं.


वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2019 रखी थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया. इस अवधि के बाद आईटीआर भरने वालों को 5000 रूपए जुर्माना भी भरना होगा. वहीं 1 जनवरी 2020 से ये जुर्माना 10 हजार रूपए हो जाएगा.


ये ध्यान रखें कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है तो आपको ITR फाइल करने का कोई जुर्माना नहीं देना होगा. ये भी ध्यान रखें जु्र्माना के साथ बकाया राशि पर हर माह 1 फीसदी का ब्याज भी आपको जुर्माने के साथ देना होगा.


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