GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली का फैसला वापस नहीं होगा. एक अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी का फैसला लागू हो जाएगा. और इस तारीख के छह महीने बाद जीएसटी काउंसिल लगाये गए टैक्स की समीक्षा करेगी. 


वीडियो कॉंफ्रेसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. बैठक के बाद वित्त मंत्री काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली, गोवा, सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाये जाने के फैसले की समीक्षा की मांग की. उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद जीएसटी काउंसिल की ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली के फैसले की समीक्षा की जाएगी. 









11 जुलाई, 2023 को जीएसटी काउंसिल ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग में बेटिंग लगाने के फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा. इस फैसले के बाद केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों ने टैक्स वसूली के जुड़े ड्रॉफ्ट रूल्स तैयार कर लिए हैं.  वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा. 


वित्त मंत्री ने कहा कि 28 फीसदी जीएसटी वसूली का फैसला एंट्री लेवल पर लगेगा ना कि जीते जाने वाले रकम पर. वित्त मंत्री स्पष्ट किया काउंसिल फेस वैल्यू पर जीएसटी वसूलने के फैसले पर कायम है.  इससे पहले ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जिसमें दिग्गज ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां है उन्होंने जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को असवैंधानिक करार दिया था. 


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