नई दिल्लीः 50 हजार की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में ये जानकारी दी गई. इससे साफ है कि अब 50 हजार से मंहगे गिफ्ट जीएसटी के दायरे में आएंगे.


मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ''अब 50 हजार की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा. इसमें हर साल नियोक्ता (एम्प्लॉयर) द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाने वाले 50 हजार तक के तोहफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये जीएसटी की सीमा से बाहर होंगे''


 






सरकार का ये कदम कारपोरेट जगत में एक-दूसरे को देने वाले मंहगे और लग्जरी गिफ्ट को ध्यान में उठाया गया है.


आपको बता दें कि 30 जून की आधी रात से ही देश में जीएसटी लागू हो चुका है. इस ऩई टैक्स व्यवस्था में सभी पुरानें 17 टैक्स और 23 सेस को खत्म कर दिया गया है. जीएसटी में चार टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% रखे गए हैं. रोजमर्रा की अनपैक्ड वस्तुओं और दवाओं को 0% जीएसटी के दायरे में रखा गया है वहीं पेट्रोल, तंबाकू, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.