EPFO e-Nomination: हर नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा करता है. इसे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) भी कहा जाता है. प्रोविडेंट फंड सैलरीड क्लास की भविष्य की कमाई होती है. जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है यह उसकी असमय मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसा पीएफ के नॉमिनी को दे दिया जाता है. किसी  ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की अचानक मृत्यु होने की स्थिति में उसके खाते में जमा राशि को नॉमिनी को दे दिया जाता है. ऐसे में ईपीएफओ खाताधारकों को नॉमिनी डिटेल्स के अपडेट रखने की सलाह देता है.


e-nomination का नियम
EPFO अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन (EPF e-Nomination) की दाखिल करने की छूट देता है. खाताधारक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पीएफ नॉमिनी के रूप में नॉमिनेट कर सकता है. वहीं किसी पुराने नॉमिनेशन को भी रद्द किया जा सकता है. ईपीएफओ नॉमिनेशन करते वक्त खाताधारकों को नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और नॉमिनी की स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी.


ई-नॉमिनेशन का लाभ
EPFO अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन कराने की सलाह देता है. दरअसल, ई-नॉमिनेशन कराने से खाताधारकों को पूरे 7 लाख का लाभ मिलता है. ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर हर खाताधारक को 7 लाख का इंश्योरेंस कवर एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) द्वारा दिया जाता है. ऐसे में अगर खाताधारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर क्लेम ले सकता है. वहीं अगर अकाउंट में नॉमिनी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बीमा के लिए और खाते में जमा पैसे को क्लेम करने में परेशानी होती है. इसके साथ ही आप आसानी से ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं.






ई-नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया-



  • ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर क्लिक करें.

  • आगे Service ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर For Employees ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • UAN नंबर डालकर लॉगइन करें.

  • Manage Tab पर क्लिक करें.

  • Family Declaration पर क्लिक करें.

  • आगे Yes पर क्लिक करें और नॉमिनी की जानकारी फिल करें.

  • Proceed ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • अपना आधार नंबर और Registered Number फिल करें.

  • ओटीपी दर्ज करें और आपका ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.


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