EPFO Higher Pension: हायर पेंशन को लेकर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ईपीएओ ने समझाया है कि यह कैसे कैलकुलेट करेगा कि आखिर सब्सक्राइबरों को पेंशन में कितना अमाउंट ट्रांसफर करने की आवश्यकता होगी. हालांकि अभी तक ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के तरीके के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी है, जो बाद में पेश किया जाएगा. 


ईपीएफओ सदस्यों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की मिलने वाली राशि की गणना करने के लिए कैलकुलेशन फॉर्मूला पेश करेगी. अभी के लिए हायर पेंशन के लिए योग्य सब्सक्राइबर पेंशन फंड के देय ब्याज समेत अपनी संभावित देनदारी का आंकलन करने में सक्षम होंगे. 


सब्सक्राइबरों के पास होगा तीन महीने का समय 


ईपीएफओ ने कहा कि पीएफ खाताधारकों को अपने अकाउंट से पैसे निकालने या फिर कंट्रीब्यूशन कम होने पर ज्यादा राशि जमा करने की सहमति के लिए तीन महीने का वक्त होगा. मौजूदा समय में  ईपीएस-1995 के तहत पेंशन की गणना पिछले पांच वर्षों की सेवा के वास्तविक मूल वेतन के औसत को उन वर्षों के साथ गुणा करके की जाती है और कुल 70 से विभाजित किया जाता है. 


स्पष्ट नहीं हायर पेंशन की गणना 


हायर पेंशन को लेकर आवेदन को अभी 26 जून तक टाल दिया गया है. हायर पेंशन लेने के लिए स्पष्टता का अभाव है. कई सवाल सामने आए हैं कि सब्सक्राइबर कितना पेंशन पाएंगे ये गणना हो सकेगी या नहीं? वहीं पुराने सिस्टम से ही पेंशन की गणना होगी या नया सिस्टम जोड़ा जाएगा. 


नए परिपत्र के तहत क्या है हायर पेंशन का नियम 


वहीं ईपीएफओ के तहत नए पत्र में कहा गया है कि जब ग्राहक की पूरी जानकारी हायर पेंशन के लिए योग्य पाया जाता है तो ईपीएफओ की ओर से सब्सक्राइबरों को मांग पत्र प्राप्त होगा और ये जानकारी दी जाएगी कि उन्हें कितनी राशि और ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा. अगर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होगी तो ग्राहकों को उतनी राशि जमा करनी होगी. 


कितना देना होता है कंट्रीब्यूशन 


ईपीएफओ के तहत अभी पेंशन की राशि पाने के लिए पीएफ अकाउंट के तहत कुछ हिस्सा जमा करना होता है. आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर 5000 रुपये से लेकर 15 हजार तक की राशि दी जाती है. 


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