Flight Cancellation and Delay Rules: कई बार अलग-अलग कारणों से फ्लाइट्स के संचालन में देरी या उसे रद्द कर दिया जाता है. इस कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उड़ान रद्द होने की स्थिति में अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है. इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कुछ नियम बनाए हैं. फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने पर यात्रियों को रिफंड मिलने के साथ ही और भी कई राहतें मिलती हैं. इन नियमों की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद दी है.


उड़ान रद्द होने की स्थिति में क्या है अधिकार


नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को रद्द कर देती है तो ऐसी स्थिति में उसे यात्री को या तो दूसरी फ्लाइट की सुविधा देनी होगी या टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने के साथ ही अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा. इतना ही नहीं यात्रियों के लिए एयरलाइंस को खाने-पीने की व्यवस्था भी करनी होगी. अगर यात्री एयरपोर्ट पर चेक इन कर चुका है तो उसके वैकल्पिक फ्लाइट में बैठने तक खाने-पीने का ध्यान रखना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी.


फ्लाइट में देरी पर क्या है अधिकार


अगर आपकी फ्लाइट देर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को या तो यात्री को वैकल्पिक उड़ान की सुविधा प्रदान करनी होगी या टिकट के पूरे पैसे रिफंड किए जाएंगे. अगर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान के लिए इंतजार करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके खाने पीने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी. वहीं अगर फ्लाइट का संचालन दूसरे दिन होगा तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को होटल में ठहरने की सुविधा भी एयरलाइंस को देनी होगी.


इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगी सुविधाएं


PIB द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि अगर फ्लाइट का ऑपरेशन किसी अप्रत्याशित कारण से प्रभावित हुआ है तो ऐसी स्थिति में ऊपर बताई गई सुविधाएं निरस्त हो जाएगी. यात्रियों की सुविधा के लिए डीजीएस (DGCA) ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर फ्लाइट में देरी या रद्द से संबंधित यात्री नियमों को अपडेट कर दिया है. यात्रा के लिए निकलने से पहले आप इन नियमों को पढ़ सकते हैं. 


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