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Union Budget 2026: नए साल की शुरुआत के साथ ही यूनियन बजट 2026 पर चर्चाएं जोर-शोर से चल रही है. उम्मीद की जा रही है कि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को यूनियन बजट पेश कर सकती हैं. इस बार के बजट से टैक्सपेयर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई है. पिछले यूनियन बजट में सरकार की ओर से इनकम टैक्स में कई बड़े रिफॉर्म करने का निर्णय लिया गया था.

जिसका सीधा असर करदाताओं के जेब पर पड़ा था. केंद्र सरकार की ओर से 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया था. आइए जानते हैं, इस साल के यूनियन बजट में क्या बदलाव होने की संभावना हैं....

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बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन में बढ़ोतरी की संभावना

करदाताओं के लिए सरकार नई टैक्स रीजीम में बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है. ऐसा होने पर 5 लाख रुपये तक की आय वालों को न टैक्स देना होगा और न ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ेगी. जिससे बड़ी संख्या में करदाताओं को राहत मिल सकती है.

नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा लागू

टैक्सपेयर्स के लिए यह साल अहम रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से लागू इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को अब नए कानून से बदला जा रहा है. इसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लाया जा रहा है. जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.

केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स कानूनों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि वे टैक्स के नियमों में बुनियादी बदलाव नहीं कर रहे हैं. सरकार का ध्यान टैक्स नियमों को सरल बनाने पर हैं.

टैक्सपेयर्स को होगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की भाषा बहुत कठिन थी. जिसके कारण करदाताओं को इसे समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. सीए की मदद के बिना सारी जानकारी को समझने में परेशानी आती थी.

नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया गया है. इसका सीधा लाभ टैक्स कंप्लायंस में देखने को मिल सकता है. भाषा जटिल होने के कारण बहुत से करदाताओं को कंप्लायंस करने में परेशानी होती थी.

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