Vehicle's Registration Certificate: गाड़ी चलाते समय आपके पास वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी का अनिवार्य रूप होना यातायात का प्रमुख नियम है. इस सर्टिफिकेट का अर्थ यह है कि आपका वाहन क्षेत्र के RTO यानि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पंजीकृत है. ड्राईविंग लाईसेंस की तरह इसे भी हर वाहन चालक को अपने साथ रखना होता है. आरसी में आपकी गाड़ी का नाम, नंबर, इंजन नंबर, इंजन टाइप, चेसिस नंबर, फ्यूल टाईप इत्यादि जानकारी दर्ज रहती है. यह सर्टिफिकेट दिखने में एक बुकलेट, आरसी बुक या फिर एक स्मार्ट कार्ड, आरसी कार्ड जैसा होता है. 


खो जाए तो क्या करें


कई बार कुछ लापरवाही के कारण या तो लोग इसे खो देते हैं या यह खराब हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो बिल्कुल भी परेशान न हों. हम आज आपको बताएंगे कि आप फिर से अपने वाहन का आरसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं. जिसके लिए घर से ही आप ऑनलाइन डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इन बातों का जरुर ध्यान रखना होगा. 


सबसे पहले निपटा लें यह काम


आरसी खो जाने की स्थिति में आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देनी चाहिए. साथ ही आपको अपने संबंधित आरटीओ को भी लिखित रूप में इस बात से अवगत करा देना चाहिए. उसके बाद आपको डुप्लीकेट वाहन आरसी के लिए आवेदन के लिए फॉर्म 26 को भरना होगा. 


ये दस्तावेज रखें साथ


डुप्लीकेट आरसी आवेदन के लिए आपके पास पुलिस सर्टिफेकट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड आदि डॉक्युमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद आपको Parivahan Sewa की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर RC खो जाने के संबंध में आवेदन करना चाहिए.


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