Bike Taxi Ban In Karnataka: रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. दरअसल, कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

इसका सीधा असर यह होगा कि सोमवार 16 जून 2025 से पूरे राज्य में अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी. कोर्ट का कहना है कि जब तक सरकार नियम और दिशानिर्देश तय नहीं करती, बाइक टैक्सी चलाना गैर-कानूनी रहेगा.

पूरा मामला क्या है?

ओला, उबर इंडिया और रैपिडो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बाइक टैक्सी को कानूनी मान्यता देने और पीली नंबर प्लेट वाले वाहनों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्टर करने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने इन कंपनियों की अंतरिम राहत की अर्जी खारिज कर दी. न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद की बेंच ने कहा कि बिना स्पष्ट नियमों के बाइक टैक्सी सेवा वैध नहीं मानी जा सकती. कोर्ट ने सरकार को तीन महीने का समय दिया है ताकि वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सी के लिए दिशानिर्देश बना सके.

पहले क्या हुआ था?

अप्रैल 2025 में कोर्ट ने कंपनियों को 15 जून तक बाइक टैक्सी चलाने की अंतरिम अनुमति दी थी, लेकिन अब उस राहत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है. यानी 16 जून से सेवा बंद होगी.

इलेक्ट्रिक बाइक योजना भी बंद

सरकार ने 2021 में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की थी, लेकिन सुरक्षा और नियमों की कमी के चलते मार्च 2024 में यह स्कीम बंद कर दी गई.

बेंगलुरु के यात्रियों के लिए बड़ा झटका

बेंगलुरु जैसे ट्रैफिक-भरे शहर में बाइक टैक्सी एक राहत थी. अब इनके बंद होने से यात्रियों को महंगी टैक्सी और ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा. खासकर मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

ड्राइवरों की कमाई पर सीधा असर

हजारों गिग वर्कर्स जो इन सेवाओं से रोजी-रोटी कमाते थे, अब बेरोजगारी के खतरे में हैं. कई ड्राइवरों ने लोन पर बाइक खरीदी थी, अब EMI भरना मुश्किल हो सकता है. सरकार को अगले तीन महीनों में बाइक टैक्सी के लिए स्पष्ट नियम और कानून बनाने होंगे. अगर ऐसा होता है, तो भविष्य में इन सेवाओं की वापसी संभव है. लेकिन तब तक, ड्राइवरों को न कमाई और न यात्रियों को सुविधा मिलेगी .

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