Micro Food Processing Industries: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 'लोकल फॉर वोकल' (Vocal for Local) पर काम कर रही हैं. इससे जुड़ने और खुद का काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है. इसी कड़ी में अब बिहार सरकार भी आगे आई है. राज्य में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (Food Processing Industry) लगाने के लिए इकाई लागत पर 35% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है. त्यौहारों के बीच इस सुनहरे अवसर का लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं .


फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सब्सिडी 


प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत किसानों, व्यक्तिगत निवेशक, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह को खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने, क्षमता विस्तार करने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है. 



  • इसके लिए किसान और व्यक्तिगत निवेशकों को इकाई लागत पर 35% की सब्सिडी या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा.

  • नियमों के मुताबिक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लाभार्थी किसान या निवेशक का अंशदान कम से कम 10% होना अनिवार्य है.

  • किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूह को भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इकाई लागत पर 35% तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा.

  • नियमों के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से जुड़े स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को शुरुआत में 40,000 तक का अंशदान दिया जाता है.

  • वही एस.एच.डी. के सदस्यों को पर्सनल यूनिट लगाने के लिए कुल लागत का 35% सब्सिडी या 10 लाख तक अनुदान के हकदार होते हैं.






यहां भी मिलेगा अनुदान 
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना  (PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana) के तहत बिहार में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए भी 35% तक पूंजीगत अनुदान और सामान्य उद्भवन केंद्रों के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी.


यहां करें आवेदन 
बिहार में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने और इस पर आर्थिक अनुदान (Subsidy for Food Processing Unit) का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#Login पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.



  • नई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर- 1800-3456-214 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं.

  • इस योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने ई-मेल आईडी भी जारी की है. अपनी समस्याएं या सवाल vocal-local@bihar.gov.in पर मेल करके भी शंका का समाधान पा सकते हैं.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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