ड्रोन उड़ाने के लिए कहां से मिलता है लाइसेंस?

Published by: एबीपी लाइव
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ड्रोन पायलट को ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से लाइसेंस लेना होता है

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लाइसेंस के लिए डीजीसीए के डिजिटल स्काई पोर्टल पर आवेदन करना होता है

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ड्रोन लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण,और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं

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इसके अलावा लाइसेंस फीस भी जमा करनी होती है

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लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो ट्रेनिंग के बाद मिलता है

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ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है

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18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं

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भारत में ड्रोन पायलट बनने के लिए डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी होती है

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इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं

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