भारतीय कानून के अनुसार मकान मालिक और किराएदारों दोनों के कुछ कानूनी अधिकार और कर्तव्य होते हैं

Published by: एबीपी लाइव
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किराएदारों को लिखित रेंट, एग्रीमेंट, मूलभूत सुविधा और बिना नोटिस के प्रॉपर्टी से बेदखली से सुरक्षा का अधिकार है

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लैंडलॉर्ड बिना बताए रेंट पर रहने वाले व्यक्ति के पीछे उसके घर नहीं जा सकते हैं

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मकान मालिक बिना किसी वैध कारण और बिना नोटिस दिए घर खाली करने को नहीं बोल सकते हैं

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किराएदार मकान खाली करने के बाद दी गई जमा सुरक्षा राशि वापस ले सकते हैं

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किराएदार को हमेशा समय पर किराया देना चाहिए और सभी नियमों को पालन करना चाहिए

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किराएदार मकान में किसी जरूरी सुधार या मरम्मत की मांग कर सकता है

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अगर मकान मालिक एग्रीमेंट के नियमों को पालन नहीं करता है तो किराएदार उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है

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किराएदार को बिना जानकारी दिए मकान मालिक मकान का किराया नहीं बढ़ा सकता है

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किराएदार को हर बार किराया भुगतान करने पर रसीद लेने का अधिकार है

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