एक्सपायर होने वाला है डीएल, ऐसे करा सकते हैं रिन्यूअल

Published by: एबीपी लाइव
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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है

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देश के कई सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी पीरियड होता है

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ऐसे में अगर आपका लाइसेंस खत्म होने वाला है, तो उसे समय पर रिन्यू कराना बहुत जरूरी है

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चलिए आज हम आपको बताते हैं कि डीएल एक्सपायर होने वाला है तो कैसे रिन्यूअल करा सकते हैं

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ड्राइविंग लाइसेंस को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रिन्यू करा सकते हैं

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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कराने के लिए परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा

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इसके बाद होमपेज पर ऑनलाइन सेवाएं पर क्लिक करें, फिर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करें

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अब नए पेज पर अपना राज्य चुनें फिर डीएल रिन्यू के लिए आवेदन करें, ऑप्शन पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें

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इसके बाद आखिर में फीस जमा करें और अब आपको नया लाइसेंस आपके ऐर्डस पर भेज दिया जाएगा

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वहीं ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन रिन्यू कराने के लिए आप किसी भी पास के आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं

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