शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे मिलता है?

Published by: एबीपी लाइव
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शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एक कानूनी प्रक्रिया है जो राज्य सरकार के आबकारी विभाग के अंतर्गत आती है

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हर राज्य की अपनी शराब नीति होती है पहले उसे ध्यान से पढ़ें और जानें

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आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 21 या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए

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दुकान खोलने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें जो स्कूल, मंदिर आदि से दूर हो

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कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करें जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, भूमि स्वामित्व या किरायानामा, नक्शा आदि

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राज्य के आबकारी विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें और ध्यानपूर्वक भरें

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लाइसेंस फीस जमा करें जो राज्य अनुसार तय होती है जो आवेदन के समय जमा करनी होती है

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आबकारी अधिकारी स्थल निरीक्षण करते हैं और पुलिस द्वारा चरित्र की जांच की जाती है

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फिर कई राज्यों में लाइसेंस लॉटरी के माध्यम से दिए जाते हैं

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