अपने पास रखी थी 970 ग्राम चरस, अब जेल में गुजारेगा इतने साल

Published by: एबीपी लाइव डेस्क
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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोर्ट ने सात साल पहले 970 ग्राम चरस बरामदगी के एक मामले में एक तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई

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आरोपी ने अपना नाम लक्ष्मण सिंह सत्याल निवासी सत्यालगांव बताया

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश शंकर राज ने दोषी लक्ष्मण सिंह सत्याल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

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आदेश में कहा गया है कि जुर्माना न भरने की दशा में सत्याल को दो साल की सजा भुगतनी होगी

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पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया

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पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव ने बताया, दोषी को मादक पदार्थ की रोकथाम से संबंधित एनडीपीएस कानून की धारा 8/20(बी)(2) के तहत सजा सुनाई गयी है

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Vयह मामला 2018 से कोर्ट में चल रहा था

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एसपी ने बताया कि सत्याल को 2018 में थल क्षेत्र से 970 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था

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न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी कराते हुए सजा सुनाई

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