भारत में बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत मिलता है

भारत में लोग सिर्फ एनबीपी के तहत बंदूक ले सकते हैं

इसमें कोई भी सिटीजन अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस ले सकता है

इसके लिए एडीएम या कलेक्ट्रेट से फार्म लेकर भरना होता है

इसके बाद ये फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है

इसके बाद सीएसपी लाइसेंस देने न देने का निर्णय लेते हैं

इसके बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है

इसके बाद सभी रिपोर्ट्स हायर अथॉरिटी द्वारा चेक की जाती है

एसएसपी के अप्रूवल से एप्लीकेशन को एडीएम ऑफिस भेजा जाता है

फिर एडीएम ऑफिस से लाइसेंस देने की प्रोसेस पूरी होती है.