इन प्लेटफॉर्म पर किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करना कानूनी अपराध है और इससे पुलिस कार्रवाई हो सकती है.

Published by: एबीपी टेक डेस्क
Image Source: Pixabay

किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान चुराकर फेक अकाउंट बनाना साइबर क्राइम के तहत आता है और इसके लिए सख्त सजा हो सकती है.

Image Source: Pixabay

सोशल मीडिया पर अश्लील, अभद्र या हिंसक कंटेंट पोस्ट करना आईटी एक्ट के तहत अपराध है.

Image Source: Pixabay

किसी भी देशविरोधी गतिविधि को समर्थन देना या गलत सूचना फैलाना पुलिस कार्रवाई का कारण बन सकता है.

Image Source: Pixabay

बिना पुष्टि किए किसी भी खबर या अफवाह को फैलाना दंगा भड़काने जैसा अपराध माना जा सकता है.

Image Source: Pixabay

बिना अनुमति किसी की निजी फोटो, नंबर या चैट लीक करना साइबर क्राइम के तहत आता है और इसके लिए जेल हो सकती है.

Image Source: Pixabay

किसी महिला या बच्चे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना या उनकी छवि खराब करने वाली पोस्ट करना कानूनी अपराध है.

Image Source: Pixabay

किसी दूसरे के अकाउंट को हैक करना या उसकी जानकारी चुराना गैरकानूनी है और इसके लिए कड़ी सजा हो सकती है.

Image Source: Pixabay

किसी को धमकाना, डराना या ब्लैकमेल करना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Image Source: Pixabay

किसी को धोखा देने के लिए फेक ऑफर्स, लॉटरी या स्कैम लिंक भेजना अपराध है और इसके लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

Image Source: Pixabay