अक्सर यात्री प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेने लगते हैं

जबकि वहां साफ़-साफ़ लिखा होता है कि फोटो खींचना मना है

इसके लिए आपको जुर्माना के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है

रेलवे-एक्ट 1989 की धारा 145 और 147 के अनुसार

ऐसा करने वाले से 1,000 रुपये तक का जुर्माना या

6 महीने तक की जेल या फिर ये दोनों भी हो सकते है

ट्रेन के और भी नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए

दिन के समय मिडिल बर्थ खोलने को नहीं कहा जा सकता

ट्रेन में शराब पीकर या साथ लेकर जाना भी गैरकानूनी है

ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते.