भारत में कुत्तों की बहुत बड़ी संख्या बेघर है जिन्हें आवारा कुत्ते कहते हैं

एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 6 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते भारत में हैं

कुत्ता सबसे वफादार जानवरों में से एक हैं

इन्हें पालने को लेकर सरकार ने कई नियम बनाए हैं

एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं

जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम संबंधी अधिनियम 1960 की धारा 11(3) में भी इसका जिक्र है

इस नियम के तहत अगर कुत्ता किसी बीमारी से संक्रमित नहीं है

तो वह आसानी से किसी भी सोसायटी में रह सकता है

अगर नगर निगम के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा तो भी वह कहीं भी रह सकते हैं

यह जरूरी है कि वह किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए.