सैफ अली खान पटौदी खानदान के दसवे नवाब हैं

एक्टर होने के साथ साथ देश के सबसे अमीर लोगों में भी सैफ का नाम आता है

पटौदी खानदान के वारिस होने के नाते सैफ 5000 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं

प्रॉपर्टी में पटौदी पैलेस और भोपाल में एक शाही पैतृक घर सैफ के नाम है

लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उनके किसी भी बच्चे को ट्रांसफर नहीं हो सकती

कारण ये है कि सैफ के परदादा निधन से पहले संपत्ति की वसीयत बनाकर नहीं गए

ऐसे में संपत्ति के लिए पाकिस्तान से सैफ की दादी के वंशजो से विवाद हो सकता है

जिसके कारण उनकी संपत्ति भारत सरकार की शत्रु विवाद अधिनियम 1968 कानून के अंदर आती है

कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति को कोई अपना नहीं सकता न उसे विरासत में दे सकता है

इन विवादों बीच प्रॉपर्टी सैफ के बच्चों को मिलने के चान्सेस काफी कम हैं