वाइन शॉप खोलने के लिए राज्यों के अपने-अपने नियम हैं

इन व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है

इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आवेदन किया जाता है

जरूरी कागजात और पेन कार्ड सहित कुछ जानकारियां भरनी होती है

इसके तहत अंग्रेजी शराब, देशी शराब के लाइसेंस मिलते हैं

सामान्यतः ऑन और ऑफ लाइसेंस होते हैं

बार खोलने के लिए भी इसी के तहत लाइसेंस मिलता है

किसी शिक्षण संस्थान से एक निश्चित दूरी तक ठेका खोलना मना है

शांति बनाए रखने के लिए अन्य कई नियम भी होते हैं