चेक बाउंस मामले में बिजनेसमैन को मिली ऐसी सजा

Published by: पीटीआई- भाषा
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ठाणे की एक कोर्ट ने 2018 के एक चैक बाउंस मामले में एक व्यवसायी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है

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साथ ही साथ उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

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जिसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है

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कोर्ट ने कहा कि अगर वह जुर्माना भरने में चूक करता है, तो उसे अतिरिक्त छह महीने के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा

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मामले के अनुसार, ठाणे निवासी व्यक्ति ने आरोपी को उसके आइसक्रीम पार्लर व्यवसाय के लिए 2015 में 17 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया था

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बाद में आरोपी ने 3.05 लाख रुपये चुकाए और 13.95 लाख रुपये शेष रह गए

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इस देनदारी को निपटाने के लिए उसने ऋणदाता की नाबालिग बेटी के नाम पर कुल 15 लाख रुपये के छह चैक जारी किए

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विवाद तब पैदा हुआ जब 22 जून, 2018 की तारीख वाले 2.5 लाख रुपये के दो चैक संबंधित बैंक द्वारा खाता बंद का हवाला देते हुए अस्वीकृत कर दिए गए

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कानूनी नोटिस के बावजूद, व्यवसायी ने राशि का भुगतान नहीं किया

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